त्रिवेंद्र सरकार को राहत : हाईकोर्ट ने देवस्थानम बोर्ड को बताया संवेधानिक तो स्वामी बोले सुप्रीम कोर्ट जाऊगा ।
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देवस्थानम बोर्ड को लेकर हाईकोर्ट से त्रिवेंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है इस मामले में आज यानी मंगलवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्यसभा सांसद व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी को झटका देते हुए अधिनियम को संवैधानिक करार दिया है।
इस अहम फैसले के बाद त्रिवेंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है बता दे कि कोर्ट ने अधिनियम को चुनौती देती सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका खारिज कर दी। अब स्वामी ने इस पूरे मामले को सुप्रमी कोट ले जानी की बात कही है। हम सभी जानते है कि अधिनियम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा लाया गया यह एक्ट असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 25,26 और 32 और जनभावनाओं के विरुद्ध है। जबकि सरकार की ओर से कहा गया था कि यह अधिनियम संवैधानिक है और सरकार को इसका अधिकार वही इस मामले मैं रुलक संस्था ने भी सरकार के अधिनियम का समर्थन करते हुए स्वयं पक्षकार का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। फिर आज यानी मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाते हैं अधिनियम को संवैधानिक करार दिया है वही अब स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तराखंड का मामला कुछ खंडों के अधीन खारिज हो गया है। आदेश की पूरी कॉपी मिलने के बाद बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। स्वामी ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे हाईकोर्ट से हार के बाद सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है। 2 जी स्पेक्ट्रम समेत कुछ केस इसके उदाहरण है। फैसले की पूरी कॉपी देखने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा