नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी कागजों के जरिए नौकरी पाने वाले करीब 3500 अध्यापकों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच 3 हफ्ते में पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।
इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर सभी शिक्षकों के कागजों की जांच कर शपथपत्र पेश करने को कहा था। हालांकि सरकार की ओर से एक पत्र के जरिए कहा गया कि सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने में डेढ़ साल का वक्त लगेगा। जिसके बाद कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर जांच करने के निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर को होगी।
आपको बता दें कि स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी हल्द्वानी ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब साढ़े तीन हजार अध्यापक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त पाए हैं।