पिथौरागढ़:  साढ़े चार वर्षीय  बच्ची से दुष्कर्म में सौतेले भाई को फांसी की सजा

पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने बड़ा व अहम फैसला लेते हुए पोक्सो एक्ट के तहत, एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल जनक बहादुर नाम का युवक अपनी ही साढ़े चार वर्षीय सौतेली बहन के साथ कई महीनों से शारीरिक उत्पीडन कर रहा था। किसी तरह मामला पुलिस तक पहुँच गया। बच्ची से पूछताछ व जांच किये जाने के बाद शारीरिक शोषण की पुष्टि हुई। और युवक को 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया। बच्ची की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जनपद पिथौरागढ़ में यह पहला मामला है जिसमे बच्ची के साथ हुई इस तरह की घटना में फांसी की सजा सुनाई गई है।

ये था मामला

नेपाल में माता-पिता की मौत के बाद पीड़ित बच्ची नगर के जाजरदेवल क्षेत्र में अपने सौतेले भाई के साथ रहती थी। इस दौरान आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ दुराचार किया। बच्ची ने पड़ोस में रहने वाले लोगों को अपने साथ हुई आपबीती बताई। उन्होंने जाजरदेवल पुलिस को सूचना दी, तब जाकर मामला सामने आया।

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