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अंत्योदय परिवारों को निशुल्क तीन सिलिंडर देने से सहित पढ़ें धामी कैबिनेट के ये 33 महत्वपूर्ण फैसले

अंत्योदय परिवारों को निशुल्क तीन सिलिंडर देने से सहित पढ़ें धामी कैबिनेट के ये 33 फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम, अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई।

अंत्योदय परिवारों को निशुल्क तीन सिलिंडर देने और रिफिल करने के फैसले क़ो एक साल बढ़ाया गया।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले व कैबिनेट के अन्य फैसले

– वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक भी मोटर यान नियमावली के तहत कर सकेंगे चालान।

– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी।

– उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन विस पटल पर रखे जाएंगे।

– विद्युत नियामक आयोग के विनियमन विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।

– पेयजल निगम के वार्षिक लेखे विस पटल पर रखे जाएंगे।

– ऊधमसिंह नगर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के सात पद बढ़ाए गए।
– राष्ट्रीय बचत निदेशालय समाप्त, स्टाफ का समायोजन कोषागार निदेशालय में होगा।
– सहायक कोषाधिकारी से उपकोषाधिकारी पर हो सकेगी पदोन्नति, नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
– वैट से संबंधित 41 हजार वादों के एकल समाधान योजना की अवधि तीन माह बढ़ाई।
– राज्य में नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिए प्रकोष्ठ बना, 11 विशेषज्ञों के पद सृजित।
– 265 अनुपयोगी अधिनियम होंगे समाप्त, विनियोग अधिनियम निरसन बिल लाने को मंजूरी।
– जीएसटी अपील अधिकरण की राज्य पीठ के गठन को मंजूरी।
– किफायती आवास, खेल स्टेडियम व अकादमी के लिए निजी निवेशक खरीद सकेंगे भूमि, अधिनियम में मंजूरी।
– भैषज विकास इकाई में वर्गीकरण पर्यवेक्षक पद का ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2400 किया गया।
– चंपावत और पिथौरागढ़ के सात नगर निकायों, गैरसैंण के विनियमित क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाएगा भोपाल का वास्तुकला विद्यालय।
– उत्तराखंड सेवा के अधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 विस के पटल पर रखा जाएगा।
– सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ढांचे में 13 पद बढ़ाए।
– कृषि एवं उद्यान विभाग के क्रियात्मक एकीकरण के लिए महानिदेशक का पद सृजित।
– जीएसटी अधिनियम में छोटे अपराधों पर सजा खत्म, केवल अर्थदंड लगेगा।
– कारखाने में रात्रि पाली में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा होगी मजबूत, कारखाना अधिनियम में संशोधन।

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