देहरादून: आ गया उद्योगों पर आ गया बड़ा संकट , उद्योग मंत्री बोले किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा , जानिए क्या है मामला

 

उत्तराखंड देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में उद्योगों को नोटिस दिए जाने के मसले को सरकार ने गंभीरता से लिया है उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उद्योगों का कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा सरकार इस मामले का सकारात्मक हल निकाल लेगी उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी देहरादून से संबंध में जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी


उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए कई जगह जमीन आवंटित की थी इनमें सेलाकुई में स्थित पट्टे की जमीन भी शामिल है राज्य सरकार ने कुछ समय बाद उद्योगों को सहूलियत के लिए यह जमीन फ्री होल्ड कर दी इसके लिए बकायदा जमीन की रजिस्ट्री कराई गई

इस बीच हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उन्मूलन एक्ट की धारा 132 ए के अंतर्गत आने वाली जमीनों का भू आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए जो जमीने उद्योगों को दी गई थी वह इसी के अंतर्गत आ रही है

कोर्ट के निर्णय के क्रम में अक्टूबर 2019 में विकास नगर प्रशासन ने उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए इससे उद्योगों में हड़कंप मच गया उन्होंने इस संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा जिस पर तत्कालीन सरकार ने उद्यमियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया

मार्च में नेतृत्व परिवर्तन के बाद उद्यमियों ने उद्योग मंत्री गणेश जोशी के सामने मसला उठाया उन्होंने कहा सरकार के निर्देशों के अनुसार यहां उद्योग स्थापित किए गए इन उद्योगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला ऐसे में उद्योगों कैसे हटाया जा सकता है उन्होंने कहा कि

इस समस्या का समाधान निकाला जाए उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी देहरादून से वार्ता की गई है सरकार उद्योगों का अहित नहीं होने देगी इस मसले का हल निकाला जाएगा

वहीं कालसी में भी औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन ने किया लोगों को जमीन सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं इसका भी औद्योगिक संगठनों ने विरोध किया है दरअसल औद्योगिक क्षेत्र कालसी में 11 उद्योग लगाए गए हैं इन इकाइयों ने यहां 10 से 15 वर्ष के लिए के लिए जमीन लीज पर किराए पर ली जिसकी भी लीज डीड को स्टांप ड्यूटी अदा करते हुए रजिस्टर्ड करवाया गया इस बीच यहां जौनसार बावर क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को लीज देने के मामले पर हाईकोर्ट ने याचिका दायर की गई अब हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी चकराता ने इसी माह 14 जुलाई को लीज नियमों के विपरीत बताते हुए इस भूमि को सरकार में निहित कर दिया

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