पतंजलि की कोरोना दवा के विज्ञापन पर मोदी सरकार ने लगाई रोक, मांगे ट्रायल के रिकॉर्ड
मंत्रालय ने कंपनी को इस संबंध में सूचना देते हुए कहा है कि इस तरह का प्रचार करना कि इस दवाई से कोरोना का 100 प्रतिशत इलाज होता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज-आपत्तिजनक विज्ञापन-कानून 1954 का उल्लंघन है.
स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास जानकारी नहीं
केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन


