उत्तराखण्ड में नकली दवाइयों के कारोबार का एक बार फिर एसटीएफ ने किया पर्दाफाश

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*OPERATION HEALTH*

 

*उत्तराखण्ड में नकली दवाइयों के कारोबार का एक बार फिर एसटीएफ  ने किया पर्दाफाश*

 

 

मानव जीवन के स्वास्थ्य से सम्बन्धित जुडी किसी भी शारीरिक समस्या उपचार हेतु हमें मुख्य रूप से डाॅक्टर की सलाह द्वारा बताई गई मेडिसिन से अपने रोग के निवारण हेतु निर्भर रहना पडता है ताकि हम जल्द ही स्वस्थ हों सकें, और अपने जीवन भविष्य को स्वस्थ बना सकें। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उन फार्मा कम्पनियों की होती है जो इन दवाईयों औषधियों को निर्मित करती है जिस पर हमें बहुत विश्वास होता है कि ये दवाईयां हमें जल्द ही स्वस्थ कर देंगी। परन्तु आज कल के दौर में कई व्यक्ति गलत (कम लागत अधिक मुनाफा) तरीके से दवाई औषधि निर्मित करके कम से कम समय में अधिक से अधिक धन अर्जित करने का व्यापार करते है। जिससे मानव जीवन में लगातार बहुत बड़ा संकट बना रहता है।

उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने आज दिनाक 29.10.22 को  उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में थाना भगवानपुर क्षेत्रांगर्त डाडा जलालपुर गांव में  नकली दवाईयों की फैक्ट्री में छापेमारी की कार्यवाही कर मौके पर  अभियुक्त खालिद हुसैन पुत्र इकबाल के घर से नकली दवाओं की फैक्ट्री से  बड़ी संख्या में नकली दवा बनाने वाली मशीनें, 3 नकली दवाईयों की पेटी कुल 3160 दवाइयां,  नकली रैपर, कच्चा माल इत्यादि बरामद करते हुए मौके से 2 अभियुक्त  सरवन कुमार पुत्र बद्री दास निवासी भगवानपुर तथा अभियुक्त रवि मिश्रा पुत्र प्रदीप मिश्रा निवासी भगवानपुर गिरफ्तार किए गए ।मुख्य अभियुक्त खालिद व उसकी पत्नी शमा अंसारी  घर से फरार चल रहे है । मौके पर ड्रग निरीक्षक व एसडीएम  रुड़की द्वारा मौके पर घटनास्थल को सीज किया गया। विगत कई दिनों से उत्तराखंड STF इस पर काम कर रही थी

पूर्व में भी  एसटीएफ/ए.एन.टी.एफ उत्तराखण्ड द्वारा अवैध व गलत तरीके से ब्राण्डेड कम्पनियों की नकली /अपमिश्रित दवाईयों की बनाने की सूचना पर कई व्यक्तियों की मिलीभगत से नकली/अपमिश्रित दवाईयों को फैक्ट्रियों में बनाकर देश के विभिन्न राज्यों में कोरियर के माध्यम से वितरण किया जा रहा था जिसकी सूचना पाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उत्तराखण्ड श्री अजय सिंह द्वारा सूचना का गहनता से अवलोकन कर अलग अलग टीमों का गठन कर दिनांक 05.06.2022 को हरिद्वार के थाना भगवानपुर, थाना लक्सर क्षेत्र व उत्तरप्रदेश के सहारनपुर जनपद में दबिश दी गई जिसमें 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नकली दवाईयां बनाने वाली अवैध फेक्टरी का भण्डाफोड़ कर फैक्ट्रियों में से बहुत भारी मात्रा में  ब्राण्डेड कम्पनियों की नकली /अपमिश्रित पैक्ड दवाईयां, लाखों की संख्या में खुली/अपमिश्रित दवाईयां व उनके कवर, भारी मात्रा में अपमिश्रित दवाईयों कों तैयार करने का कच्चा माल (खुला/ड्रम में पैक्ड), अपमिश्रित दवाईयां को तैयार करने के विभिन्न प्रकार के उपकरण, भारी संख्या में अपमिश्रित दवाईयों के एल्युमिनियम फाॅइल (प्लेन व प्रिटेंड) बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सम्बन्धित थानों में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

इसी कड़ी में लगातार कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों से गहनतपूर्वक पूछताछ की गई तथा उनके द्वारा बताया गया की जनपद- हरिद्वार के अन्य क्षेत्र से नकली/अपमिश्रित दवाईयों को फैक्ट्रियों में बनाने हेतु कच्चा माल व कम्पनियों द्वारा रिजेक्टेड/एक्सपायर्ड दवाइयां को पुनः पैक करने हेतु पूर्व में पकड़ी गई फेक्टरियों में माल सप्लाई करते थे।सम्बन्धित सूचना का गहनता से अवलोकन कर टीमों को गठित करते हुए विपरीत परिस्थितियों में दिनांक 30.06.2022 को जनपद-हरिद्वार के थाना गंगनहर क्षेत्रान्र्तगत में दबिश दी गई जिसमें 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके 06 गोदामों से भारी मात्रा में अलग- अलग कट्टों/ड्रमों में भिन्न- भिन्न रंगो की लाखों की संख्या में नकली/अपमिश्रित दवाईयां, खाली कैप्सूल, तथा बहुत भारी मात्रा में भिन्न-भिन्न अलग- अलग कट्टो एवं ड्रमों में  पाउडर के रूप में दवाई बनाने का कच्चा मेटेरियल बरामद कर सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना गंगनहर में अभियोग पंजीकृत कराया गया ।

मानव जाती के भविष्य स्वास्थ्य को समाज में रह रहे कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से बनायी गई नकलीध्अपमिश्रित दवाईयों के निर्माण के खतरों से बचाने के लिए एसटीएफध्ध्ए.एन.टी.एफ उत्तराखण्ड द्वारा कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सूचना को संकलित कर कडीबद्व रूप में किया गया यह एक अतिविशिष्ट उत्कृष्ठ कार्य है।

 

 

पूर्व में एसटीएफ द्वारा दर्ज कराए गए अभियोग

मु0अ0सं0 493/2022 धारा 420, 467, 468, 471, 419, 274, 275, 276, 276, 120बी भा0दं0सं0 1860 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940   17, 17बी, 18ए1, 18ए6, 18सी, 18ए, 18बी, 27, 28 ए, 28बी थाना भगवानपुर

 

मु0अ0सं0 445/2022 धारा 420,275,276,120बी भा0द0सं0

1860    17,17ए, 17बी, 18ए,27 औषधि और प्रसाधन

सामग्री अधिनियम 1940

थाना लक्सर

490/2022 धारा 120 बी, 274, 275, 276, 419, 420 भा0द0वि0

थाना गंगनहर

 

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