
उत्तराखंड:सरकार ने जिला अधिकारियों को रासुका लगाने का अधिकार ,जाने क्या है वजह – देखें आदेश
प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं को लेकर राज्य उत्तराखण्डं सरकार गंभीर*
*राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना के मद्देनजर सरकार ने रासुका को 3 महीने के लिए बढ़ाया*।
*सभी जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया*
*पिछले दिनों शासन द्वारा जारी एक आदेश में भी प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका जताई गई थी*
जानिए क्या एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका)
एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) वो कानून है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर लगाम लगाता है। इस अधिनियम-1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देने का कानून है। किसी भी राज्य की सरकार को अगर लगता है कि...