
जनजातियों का व उनके रीति रिवाजों के संरक्षण के लिए सभी अनुसूचित जनजातियां समान नागरिक संहिता से बाहर
समान नागरिक संहिता में पुरुष व महिलाओं के तलाक से संबंधित विषयों में तलाक लेने के समान कारण व अधिकार रखे गए हैं
धामी जी के समान नागरिक संहिता में सभी वर्गों के लिए पुत्र और पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है
समान नागरिक संहिता में विवाह व तलाक का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा
समान नागरिक संहिता में एक पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा
धामी जी का समान नागरिक संहिता: हलाला, इद्दत जैसी को प्रथाओं का धामी जी ने कर दिया अंत
समान नागरिक संहिता में विवाह की आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष वे लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है
धामी जी का UCC: पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास ही रहेगी
वैवाहिक दंपत्ति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति के अपना धर्म परिवर्तन करता ह...