उत्तराखंड: परिवार के चार लोगों की हत्या करने वाले आरोपी को सजा-ए-मौत, बेरहमी से उतारा था मौत के घाट
आपको बता दे कि दून के आदर्श नगर में अपने ही परिवार के चार सदस्यों की बेरहमी से हत्या करने वाले हरमीत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई है।
उसे 302 के तहत फांसी, 307 और 316 में दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
पंचम अपर जिला जज आशुतोष मिश्र की अदालत ने ये फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा, ये रेयर आफ रेयर केस है। उत्तराखंड के पहले बड़े मामले में देहरादून कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
बता दे कि दीपावली के दिन चकराता रोड आदर्श नगर में एक ही परिवार के गर्भवती महिला सहित चार सदस्यों की हत्या करने वाले आरोपित को कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया था।
हत्या के वक्त घर में हरमीत का करीब पांच वर्ष उम्र का भांजा कंवलजीत सिंह जिंदा बचा था। हत्यारे ने उस पर भी चाकू से हमला किया था। वह बेड के नीचे छिपकर बच गया था। जो इस केस में अहम गवाह रहा। न्यायालय में अभियोजन ने कुल 21 गवाह...
