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उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जिलाधिकारी हरिद्वार को सख्त निर्देश दिए कि कुम्भ ड्यूटी में लगे लोगों का 100 प्रतिशत वैक्सिनेशन करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गर्भवती एवं धात्री महिला सहित कोन्ट्राइन्डिकेशन के मामलों को छोड़कर अन्य रिफ्यूजल पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए

उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जिलाधिकारी हरिद्वार को सख्त निर्देश दिए कि कुम्भ ड्यूटी में लगे लोगों का 100 प्रतिशत वैक्सिनेशन करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गर्भवती एवं धात्री महिला सहित कोन्ट्राइन्डिकेशन के मामलों को छोड़कर अन्य रिफ्यूजल पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए

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उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जिलाधिकारी हरिद्वार को सख्त निर्देश दिए कि कुम्भ ड्यूटी में लगे लोगों का 100 प्रतिशत वैक्सिनेशन करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गर्भवती एवं धात्री महिला सहित कोन्ट्राइन्डिकेशन के मामलों को छोड़कर अन्य रिफ्यूजल पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।                                                                              उन्होंने कहा कि पूरे देश से कुम्भ में लोग आएंगे, उनकी जिंदगी के साथ किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि गर्भवती एवं धात्री महिला सहित कोन्ट्राइन्डिकेशन के मामलों को छोड़कर जो अधिकारी कर्मचारी वैक्सिनेशन नहीं करवा रहे हैं, उन्हें हरिद्वार कुम्भ क्षेत्र में न रखा जाए। कुम्भ को देखते हुए उनका स्थानान्तरण किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले पुलिस और पैरामिलिट्री कार्मिकों का भी तुरंत वैक्सिनेशन...
उत्तराखंड आने वालों को लिए नए दिशा-निर्देश जारी, टेस्ट नहीं थर्मल स्क्रीनिंग होगी।

उत्तराखंड आने वालों को लिए नए दिशा-निर्देश जारी, टेस्ट नहीं थर्मल स्क्रीनिंग होगी।

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देहरादूनः उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों की अब बॉर्डर, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग होगी। शनिवार देर रात सरकार ने अनलॉक-4 की संशोधित गाइडलाइन को जारी किया। इस बीच थर्मल स्क्रीनिंग में किसी शख्स को बुखार या कोरोना के कोई लक्षण मिलते हैं तो जिला प्रशासन उनको अस्पताल में भर्ती कराएगा। हालांकि ये नए दिशा-निर्देश 21 सितंबर से लागू होंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को राज्य की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही कोई शख्स व्यापार, परीक्षा या किसी अन्य काम से उत्तराखंड 7 दिन से कम वक्त के लिए आता है तो उसे क्वारंटाइन नहीं होना होगा। हालांकि उत्तराखंड आने से पहले शख्स को वेबसाइट पर अपने ठहरने की जगह का विवरण देना होगा। वहीं पता गलत निकलने पर उक्त शख्स के खिलाफ आपदा एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। &nb...