
प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की लंबित फीस प्रकरण पर फीस निर्धारण का सुनाया फैसला: आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं को लंबित फीस का भुगतान करना होगा। एमबीबीएस 2018-19, पीजी क्लीनिक 2018-19, पीजी नॉन क्लीनिकल 2018-19, पीजी क्लीनिकल 2017-18 व पीजी क्लीनिकल 2017-18 की फीस निर्धारण का मामला कई वर्षों से विचाराधीन था।
प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की लंबित फीस प्रकरण पर फीस निर्धारण का सुनाया फैसला
अब आदेशानुसार शुल्क निर्धारण के बाद छात्र-छत्राओं को जमा करनी होगी फीस
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित हुई थी प्रवेश एवम् शुल्य नियामक समिति
माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में शपथपत्र भरकर छात्र-छात्राओ ने सशर्त प्रवेश लिया था
अब आदेशानुसार शुल्क निर्धारण के बाद छात्र-छत्राओं को जमा करनी होगी फीस
देहरादून।
माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर राज्य में मेडिकल की फीस निर्धारण के लिए गठित प्रवेश एवम्
शुल्क नियामक समिति ने एमबीबीएस व पीजी की लंबित फीस प्रकरण मामले पर आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने 25 फरवरी 2023 को जारी आदेश में फीस निर्धारण के लंबित प्रकरण पर फैसला सुना दिया है।
आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं को लंबित फी...