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उत्तराखंड:जासूसी के आरोप में पकड़ा गया पाकिस्‍तानी नागरिक फरार, फिर हुआ गिरफ्तार

ख़बर रुड़की से

जहाँ मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2007 में पासपोर्ट अधिनियम के मामले में रुड़की से पकड़े गए संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक आबिद उर्फ असद बुधवार को घर से लापता हो गया। बताया गया है कि बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट से निर्णय आना था। निर्णय आने से पहले ही आबिद घर से फरार हो गया। जिससे पुलिस और खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एलआइयू समेत पांच पुलिसकर्मी उसके घर की निगरानी कर रहे थे, लेकिन वह सिलिंडर लेने का बहाना बनाकर घर से निकल गया और फरार हो गया। एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है


रुड़की पुलिस ने किया था गिरफ्तार

25 जनवरी 2010 में हरिद्वार के गंगनहर कोतवाली पुलिस द्वारा आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर (पाकिस्तान) को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, विदेश एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में थाना कोतवाली रुड़की गंगनहर में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से मेरठ, देहरादून, रुड़की और अन्य सैन्य ठिकानों के नक्शे मिले थे। उससे बरामद एक पेन ड्राइव व कई गोपनीय जानकारी से जुड़े दस्तावेज मिले थे। पुलिस ने रुड़की के मच्छी मुहल्ला स्थित उसके ठिकाने पर छापा मारा तो वहाँ से बिजली फिटिंग के बोर्ड तथा सीलिंग फैन में छिपाकर रखे गए करीब एक दर्जन सिमकार्ड भी बरामद किये।

 

निचली अदालत से मिली सजा

निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2012 को उसे दोषी पाते हुए सजा सुनवाई थी। इसके विरुद्ध अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अपील दायर की गई। सुनवाई करते हुए अपर जिला जज (द्वितीय) हरिद्वार ने अभियुक्त को बरी करने के आदेश पारित किए गए। लेकिन इसके बाद जेल अधीक्षक के स्तर से कोर्ट तथा एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि अभियुक्त विदेशी नागरिक है और इसके लिए उसको रिहा करने से पहले उसका व्यक्तिगत बंधपत्र व अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी आवश्यक हैं। अपर जिला जज ने जेल अधीक्षक के पत्र के संदर्भ में स्पष्ट किया कि इसके लिए अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। एसएसपी के आदेश पर उसे रिहा कर दिया गया

नैनीताल हाई कोर्ट ने जासूसी करने के आरोप में पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर (पाकिस्तान) की रिहाई के मामले में बुधवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए आबिद अली की सजा को बरकरार रखा है। साथ ही हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि उसके बेलबांड को निरस्त कर हिरासत में लिया जाए। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। उसने पासपोर्ट एक्ट के दुरुपयोग किया है

हालांकि, फिर उसे एलआइयू के हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार और उप निरीक्षक राजेंद्र आर्य ने भरत नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। असद अली को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

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