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उत्तराखंड:सरकार का बड़ा फैसला बेरोजगारो को बड़ी राहत , अब समूह ख की परीक्षा देने वालो के लिए आयु सीमा में छूट

सरकार का बड़ा फैसला बेरोजगारो को बड़ी राहत , अब समूह ख की परीक्षा देने वालो के लिए आयु सीमा में छूट

 



सीधी भर्ती के समूह ‘ख’ के पदों पर चयन के सम्बन्ध में एक बार के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान कर दी गई है सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कार्मिक विभाग को और सरकार को इस फसले के लिए धन्यवाद दिया है उनके अनुसार इस फैसले से बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलेगी आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में चयन संस्थाओं को सीधी भर्ती के समूह ख के पदों पर चयन हेतु प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष विभिन्न कारणों (वैश्विक महामारी कोविड-19) से वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2021 में चयन की कार्यवाही बाधित हुई है, जिस कारण कतिपय अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है।2 इस संबंध में उत्तरांचल लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 2003 के नियम 3 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चयन संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के समूह ख के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की  राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पद विशेष के लिए एक बार यह लाभ प्रदान करने के उपरान्त प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति / चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।3. चयन संस्थाओं के अन्तर्गत समूह ख के जिन पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है किन्तु प्रारम्भिक परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है, उन पदों के सम्बन्ध में अधिकतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी उपरोक्त निर्णय के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों जो कि आयु सीमा में छूट की परिधि के अन्तर्गत आते हैं, को सम्बन्धित पदों के लिए आवेदन किये जाने का अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि भी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही कर ली जाय।4. कृपया चयन संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के समूह ख के पदों पर चयन के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रदेश की बेरोजगार युवाओं व कार्यरत कार्मिकों को कोविड काल के कारण समूह ग के पदों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई 1 वर्ष की छूट के अनुरूप समूह ख के पदों पर भी इसी प्रकार की छूट दिए जाने को लेकर सचिवालय संघ द्वारा राज्य सरकार से की गई मांग एवं इस संबंध में चुनाव 16 अगस्त 2021 को कार्मिक विभाग के सचिव श्री अरविंद सिंह हयांकी जी से की गई भेंटवार्ता एवं दिए गए संघ के अनुरोध पत्र के संदर्भ में कार्मिक विभाग के स्तर से समूह ख के पदों पर भी एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेश जारी कर दिए जाने पर सचिवालय संघ राज्य सरकार एवं कार्मिक विभाग के सचिव  अरविंद सिंह हयांकी जी का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता है।इस शासनादेश के जारी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से विज्ञापित पदों पर समूह ख एवं ग दोनों श्रेणियों में आयु सीमा पार कर चुके राज्य के बेरोजगार एवं कार्यरत कार्मिकों को आवेदन करने हेतु एक बार की छूट प्रदान होगी, जिससे उनके पास अपना भविष्य सवारने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, सचिवालय संघ प्रदेश के तमाम बेरोजगार एवं ऐसे कार्यरत कार्मिकों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच एवं त्वरित निर्णय की सराहना करता है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार के सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा व अनुरोध करता है।

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