देहरादूनः उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों की अब बॉर्डर, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग होगी। शनिवार देर रात सरकार ने अनलॉक-4 की संशोधित गाइडलाइन को जारी किया। इस बीच थर्मल स्क्रीनिंग में किसी शख्स को बुखार या कोरोना के कोई लक्षण मिलते हैं तो जिला प्रशासन उनको अस्पताल में भर्ती कराएगा। हालांकि ये नए दिशा-निर्देश 21 सितंबर से लागू होंगे।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को राज्य की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही कोई शख्स व्यापार, परीक्षा या किसी अन्य काम से उत्तराखंड 7 दिन से कम वक्त के लिए आता है तो उसे क्वारंटाइन नहीं होना होगा। हालांकि उत्तराखंड आने से पहले शख्स को वेबसाइट पर अपने ठहरने की जगह का विवरण देना होगा। वहीं पता गलत निकलने पर उक्त शख्स के खिलाफ आपदा एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।


7 दिन से ज्यादा दिन पर 10 दिन का क्वारंटाइन
वहीं अगर कोई शख्स 7 दिन से ज्यादा वक्त के लिए आता है तो उसे इंस्टीट्यूशनल या होम क्वारंटाइन रहना होगा।
जिले से जिले के लिए भी पंजीकरण जरूरी
उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक प्रदेश के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने के लिए अब फिर से स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
4 दिन के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट पर नहीं होना होगा क्वारंटाइन
अगर कोई शख्स उत्तराखंड आने पर 96 घंटे के भीतर आरटीसीपीआर, सीबीनेट या एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाता है तो उसे होम क्वारंटाइन नहीं होना होगा। हालांकि विदेश से लौटने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन के नियम केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही अनिवार्य होगा।
पर्यटकों के लिए टेस्ट जरूरी
उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को 2 रात होटल में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही 96 घंटे के भीतर की आरटीसीपीआर, सीबीनेट या एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। अगर किसी कारणवश रिपोर्ट नहीं है तो बॉर्डर पर रुपए देकर एंटीजन जांच की छूट होगी