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नई दिल्ली: पांचों चुनावी राज्यों में सभी प्रत्याशी पूरी तरह तैयारी में जुट गए हैं. इसीलिए चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई रेट लिस्ट में हर चीज के दाम निर्धारित किए गए हैं. इन दामों के भीतर ही प्रत्याशियों को चीजें खरीदनी होगी. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा नाश्ता व भोजन कराया जाता है, जिसका रेट भी तय किया गया है. एक उम्मीदवार चार पूरी और एक मिठाई के नाश्ते के लिए 37 रुपये प्रति प्लेट और एक समोसा और एक कप चाय के लिए 6-6 रुपये खर्च कर सकता है. आइए जानते हैं कि एक विधायक प्रत्याशी कितने रुपयों को खर्च कर सकता है.

 

फूलों की माला तक के लिए खर्च सीमा तय

उम्मीदवार 16 रुपये प्रति मीटर की दर से फूलों की माला खरीद सकते हैं और चुनाव प्रचार के लिए तीन ड्रमर प्रति दिन 1,575 रुपये के किराए पर ले सकते हैं. हालांकि, मिनरल वाटर की बोतलें MRP रेट पर खरीदी जा सकती हैं.
BMW और मर्सिडीज गाड़ियों के भी रेट हुए फिक्स

 

चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता जिन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं वह भी चुनाव खर्च में आता है. इस खर्च का आकलन करने के लिए वाहनों के रेट प्रति किमी के हिसाब से तय किए गए हैं. उन्हें दूरी, ईंधन, टोल और अन्य खर्च का पाई पाई का ब्योरा जमा करना पड़ता है. इस सिलसिले में BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों का किराया 21,000 रुपये प्रति दिन, जबकि एसयूवी मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट के लिए अधिकतम 12,600 रुपये प्रति दिन किराए पर लिया जा सकता है. इसके अलावा इनोवा, फॉर्च्यूनर, क्वालिस जैसी एसयूवी कारों का किराया 2,310 रुपये प्रति दिन, स्कॉर्पियो और टवेरा के लिए 1,890 रुपये प्रति दिन जबकि जीप, बोलेरो और सूमो के लिए 1,260 रुपये प्रति दिन तक किराया तय किया गया है. इसी धनराशि में ईंधन और लागत सभी शामिल है.

 

इससे पहले, महीने की शुरुआत में निर्वाचन आयोग ने राज्य विधान सभा चुनावों के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी थी. चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर का किराया 1900 रुपये प्रति दिन के हिसाब से प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा. होटल में रुकने के लिए कमरे का किराया 1100 से 1800 रुपये तक होगा. जेनरेटर का खर्च 506 रुपये प्रतिदिन, बाल्टी 4 रुपये प्रति नग, ट्यूबलाइट 60 रुपये, खाना 120 रुपये प्रति व्यक्ति, कोल्डड्रिंक 90 रुपये प्रति दो लीटर और बैज बिल्ला 600 रुपये सैकड़ा के हिसाब से खर्च में जोड़ा जाएगा. इसके अलावा प्रत्याशी को डिजिटल खर्चों का ब्यौरा अलग से देना होगा.

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