देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है शिक्षा विभाग में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत शिक्षा विभाग में एस्मा लागू किया गया। जिसके तहत शिक्षा विभाग में शिक्षक हड़ताल नहीं कर पाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं को देखते भी शिक्षा विभाग में एस्मालागू किया गया है।

 

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा-3 की उप धारा (1) के आधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिये उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा विभाग, जिसमें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् भी सम्मिलित है, की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं। 2 उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा (2) के आधीन श्री राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

CHAR-DHAM_YATRA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here