Tuesday, February 11News That Matters

नैनीताल DM ने जारी की लॉकडाउन की नई गाइडलाईन , जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद

हल्द्वानी। – शासन के निर्देशो के क्रम में जनपद मे कोविड कर्फ्यू कुछ रियायतों व शर्तो के साथ कर्फ्यू अवधि बढाई।जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में आठवे चरण का कोविड कर्फ्यू 29 जून से 06 जुलाई प्रातः 06 बजे तक बढा दिया गया है। गर्ब्याल ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह में छःदिन प्रातः 08 बजे से सांय 07 बजे तक खुलेगे। रविवार को साप्ताहिक बाजार बन्द रहेगा। मगर सरोवर नगरी नैनीताल में बाजार मगंलवार को बन्द रहेगा।

परन्तु सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधयां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक सामारोह आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेगे। कोचिंग संस्थान,खेल संस्थान स्टेडियम एंव खेल मैदान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों, खिलाडियों को कोचिंग प्रदान करते है वे कोविड नियमों को अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगे। जिंम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगे।

संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिड़ियाघर तथा वन विभाग के आरक्षित वन, पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एंव रख-रखाव हेतु खोले जायेगे।


विक्रम, ओटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी। समस्त सब्जी ,दुध, मिठाई एंव फूलों की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से सांय 07 बजे तक नियमित खुलेगी। होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबें केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। खाद्य पदाथो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां,भोजनालय, ढाबें रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक बन्द रहेंगे। होटलों में स्थित मीटिंग हाॅल का उपयोग कोविड गाइडलाईन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।

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