
पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी का मतलब छोटी सरकार परेशान है सरकार : महेंद्र राणा
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पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी का मतलब
छोटी सरकार परेशान है
बता दे कि पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 30 प्रधान धारा 69 क्षेत्र पंचायत एवं धारा 107 में जिला पंचायतों को लोक सेवक माना है
ओर
हमारे सांसद व विधायक भी पंचायत प्रतिनिधियों की भांति लोक सेवक हैं
मगर जब उनके वेतन भत्ते
ओर सुविधाओं को देखा जाए और दूसरी तरफ बदहाल
हताश पंचायत प्रतिनिधियों को तो तस्वीर खुद बोलने लगती है
क्योंकि इनकीं सुविधाओं और वेतन के मामले में राजा सिपाही से भी बड़ा अंतर है
इस बात को लेकर
महेंद्र सिंह राणा ब्लाक प्रमुख द्वारीखाल प्रमुख सगठन अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से आग्रह किया है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में संशोधन किया जाए
या फिर सांसद विधायक की भांति ही वेतन भत्ते दिए जाएं
उन्होंने बताया कि
कि ग्राम प्रधान को 1500 मासिक,
उप प्रधान को 500 मासिक,
जिला पं...