उत्तराखंड के इस जिले में DM ने होली की छुट्टी को लेकर लिया ये बड़ा फैसला देखे आदेश

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मैनुअल ऑफ गवर्नमेंण्ट आईस (संशोधित) 1881. संस्करण पैरा-247 के

अनुसार अधोहस्ताक्षरी को इस पैरा में दिए प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय अवकाश जिनकी संख्या 03 से अधिक न हो, घोषित करने का प्राधिकार है। उपरोक्त के में पूर्व में निर्गत आदेश संख्या-3311 / पन्द्रह क्रम सी०डी०सी० / स्था०अव० / 2022 दिनांक-03.03.2022 में संशोधित करते हुए अनवष्टका दिनांक-19 सितम्बर, 2022 के स्थान पर निम्न तालिका में अंकित त्यौहार जनपद अन्तर्गत स्थनीय अवकाश घोषित किया जाता है –

उपर्युक्त तालिका में निर्दिष्ट त्यौहार कोषागार तथा उप कोषागारों को छोड़कर समस्त कार्यालयों और संस्थानों में अवकाश के रूप में मनाये जायेगें। शेष आदेश यथावत रहेगीं।

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